EPFO: भविष्य निधि खाते से एडवांस मात्र 1-घंटे में ले सकते हैं, पीएफ का पैसा सीधे अपने बैंक ख़ाते में जानिए तरीका।
पैसो की जरुरत कभी भी पड़ सकता है, ऐसे में खास कर के नौकरी-पेसा लोग [Employee] को अपने भविष्य निधि [provident fund] पर ज्यादा भरोसा होता है , परन्तु इमरजेंसी में Advance online PF का पैसा कैसे निकाल सकते हैं ये बहुत कम लोगो को पता है। इस पोस्ट में आपको step by step process बताया गया है की आप अपना "online advance pf kaise nikal sakte hain".
Step 1: https://www.epfindia.gov.in/site_en/index.php
सबसे पहले दिए गए epfo member portal लिंक पर जाये और अपना UAN, Password, Captcha fill करके sign in करें।
Step 2: उसके बाद Claim form 31,19,10C & D को सलेक्ट करें।
Step 3: Online claim form me EPFO में दिए गए अपने बैंक एकाउंट को वेरीफाई करें। और नीचे proceed for online claim बटन पर क्लीक करें।
Step 4: उसके बाद Advance PF निकालने का कारण देना होगा, जैसे "PF Advance for purpose of Site/House/Flat/illness" दिए गए विकल्पों में से एक चुनना होगा, और अपना home address भरने के बाद आपको अपने Aadhaar OTP से सत्यापित करना होगा।
ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें :
FAQs
1- Mobile से ऑनलाइन PF कैसे निकले ?
मोबाइल से PF निकलने के लिए उमंग [Umang] app का इस्तेमाल करें।
2- मैं अपना ईपीएफ अग्रिम ऑनलाइन कैसे निकाल सकता हूं?
आपको EPFO की वेबसाइट पर जाना होगा और अपना UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर), Password, captcha भरना होगा। फिर आप 'ऑनलाइन सर्विसेज टैब' पर क्लिक करें और "दावा (फॉर्म 31, फॉर्म 19, फॉर्म 10सी और फॉर्म 10डी)" विकल्प चुनें। अपने पीएफ खाते से जुड़ा अपना बैंक खाता नंबर दर्ज करें और 'सत्यापित बटन ' पर क्लिक करें।
3- एडवांस पीएफ कितने दिन में निकल जाता है?
गवर्न्मेंट अब, सभी कर्मचारियों के पीएफ, पेंशन और पीएफ एडवांस का भुगतान जल्द से जल्द कराने लगी है। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो 3 से 6 कार्य दिवस के भीतर पैसा मिल जाता है। अपने मोबाइल फ़ोन में Umang APP के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। Offline claim करने पर भी अब 15 से 20 दिन में आपका पैसा मिल जाता है।
4- एडवांस पीएफ का पैसा 1 महीने में कितनी बार निकाल सकते हैं?
EPFO का नियम कहता है कि रिटायरमेंट से पहले आप जीतनी बार चाहे अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उचित कारण देना पड़ेगा, जैसे की बेटे या बेटी की शादी के लिए, घर निर्माण के लिए सकता है, ऐसी स्तिथि में आप पीएफ से पैसे निकाल सकते हैं मगर ध्यान रहे महीने में 3 बार से ज्यादा नहीं निकल सकते हैं।
Pls Note :
यदि आपको EFP से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कृपया कमेंट में हमें लिख कर बताइए हम हर संभव कोशिस करेंगे आपके सवाल का जबाब देने का।
धन्यवाद !
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